दतिया। आवेदक श्री राकेश सोनी पुत्र स्व. हरचरन सोनी निवासी मरसैनी खुद्र तहसील सेवढ़ा द्वारा हरचरन पुत्र बैजनाथ की मृत्यु होने से विरासतन नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन तहसीलदार तहसील सेवढ़ा की ओर प्रस्तुत किया।
तहसीलदार सेवढ़ा ने उक्त प्रकरण में आदेश पारित किया। अभय यादव पटवारी हल्का 25 मरसैनी खुर्द द्वारा उक्त आदेश के पारिपालन में सर्वे नम्बर 717, 113, 571, 575, 541 का अमल नहीं किया गया। उक्त प्रकरण में हल्का पटवारी द्वारा आज दिनांक तक अमल नहीं किया गया।
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श्री अभय यादव पटवारी हल्का 25 मरसैनी खुर्द तहसील सेवढ़ा का यह कृत्य शासकीय कर्तव्य के प्रति लापरवाही अनुशासनहीनता एवं वरिष्ठ अधिकारियों की अवहेलना की श्रेणी में आता है।
अतः कलेक्टर श्री संदीप कुमार माकिन द्वारा श्री अभय यादव पटवारी हल्का 25 मरसैनी खुर्द तहसील द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीक्रण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम-9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्तों की पात्रता होगी एवं निलंबन अवधि में श्री अभय यादव पटवारी हल्का-25 मरसैनी खुर्द तहसील सेवढ़ा का मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय सेवढ़ा रहेगा।