- स्कूल वाहनों के सम्बंध में दिये दिशा निर्देश
- स्कूल में लगा वाहन ट्रेफिक विभाग में पंजीकृत होना चाहिये।
- ड्रायवर के पास एक वर्दी निश्चि होनी चाहिये।
- स्कूल वाहन पर स्कूल नाम व रूट लिखा होना चाहिये।
- ड्राइवर के पास मोबाइल फोन अवश्यक होना चाहिये।
दतिया। पुलिस अधीक्षक बीरेंद्र मिश्रा ने आज शुक्रवार को निजी स्कूल संचालकों की बैठक ली है। बैठक में स्कूल वाहनों के सम्बंध में दिशा निर्देश दिये है।
शुक्रवार को पुलिस कंट्रोल रूम दतिया में पुलिस अधीक्षक दतिया वीरेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा निजी स्कूल संचालकों की बैठक कर स्कूल वाहनों के सम्बंध में दिशा निर्देश दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी संचालक को अपने स्कूल में लगे वाहनों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए।
उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में लगे वाहन ट्रैफिक विभाग में पंजीकृत होने चाहिए तथा वाहन चालकों के पास ड्राइविंग अनुभव होना आवश्यक है। नियमों के अनुसार ड्राइवर की एक वर्दी निश्चित होनी चाहिए तथा स्कूल वाहन पर स्कूल के नाम के अलावा रूट लिखा होना आवश्यक है।
Read Also News
स्कूल वाहन पर एक परिचालक, सीटों के बीच उचित फासला, गाड़ी की निर्धारित स्पीड तथा ड्राइवर के पास मोबाइल फोन होना आवश्यक है। वाहन की निर्धारित सीट से क्षमता से अधिक छात्र वाहन में नहीं होना चाहिए।
स्कूल में छात्र-छात्राओं के साथ सेक्सुअल हैरासमेंट एवं छेड़छाड़ एवं अन्य किसी भी प्रकार की संवदेनशील शिकायतों पर दतिया पुलिस जीरो टॉलरेंस पर सख्त कार्यवाही करेगी। स्कूल संचालकों को संबंधित शिकायत को तुरंत पुलिस थाने में सूचना देने हेतु निर्देशित किया। उन्होने कहा कि जो स्कूल नियमों की अवेहलना करेंगे, उनकी वाहन एवं स्कूल संचालकों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।
बैठक के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार शिवहरे, एसडीओपी दतिया प्रियंका मिश्रा, थाना प्रभारी कोतवाली धीरेंद्र मिश्रा, सौरव तिवारी सहित विद्यालय निचरोली, पिसनारी, गांधारी, लमायचा, करारी खुर्द, चितुंवा, रावतपुरा, नरेटा, डेरा चिरूला, दुर्गापुर, बहादुरपुर, एस्पिरेंट स्कूल, हर्षल बाल निकेतन, सर्वाेदय पब्लिक स्कूल आदि 60 से अधिक शासकीय एवं गैर-शासकीय विद्यालयों के संचालक उपस्थित रहे।