जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को दी अपराधिक कानून की जानकारी

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जिले के आष्टा थाना में भारतीय न्याय संहिता के तहत पहली एफआईआर दर्ज

Public informed about criminal law

कृष्णकांत दौहर
सीहोर, इछावर। जिले में नवीन आपराधिक कानून को दृष्टिगत रखते हुए सभी थानों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। गौरतलब सोमवार को सम्पूर्ण देश में नये आपराधिक कानून का क्रियान्वयन होने जा रहा है। जिसके दृष्टिगत पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदेश के प्रत्येक थानो पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाने हेतु दिशा निर्देश दिये गये थे।

इसी अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक सीहोर मंयक अवस्थी द्वारा जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस एवं थाना प्रभारियों को व्यापक रूप से नवीन आपराधिक कानून के प्रचार प्रसार एवं जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिससे आम मानस को नवीन कानून के संबंध में स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सके। इसी क्रम में थाना कोतवाली सीहोर परिसर में आयोजित जनजागरूकता कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक सीहोर मयंक अवस्थी सहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीतेश गर्ग नगर पुलिस अधीक्षक निरंजन सिंह राजपूत उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक श्री मयंक अवस्थी ने जनसामान्य एवं मीडिया के लोगों को संबोधित कर नये कानून के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।

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इसी प्रकार दिनांक 01 जुलाई 24 को भारत की संसद द्वारा पारित कानून संपूर्ण देश सहित प्रदेश में लागू होने जा रहा है जिसमे भारतीय दण्ड संहिता 1860 के स्थान भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान भारतीन साक्ष्य अधिनियम 2023 को आज नये स्वरूप में लागू किया जा रहा है।

सभी थानों द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर नये आपराधिक कानून के संबंध में उपस्थित लोगो को जानकारी दी गई जिसमे बताया कि पुराना कानून अंग्रेजों के शासन काल में दण्ड देने की मंशा के अनुरूप भारतीय पर शासन करने के उद्देश्य से बनाया गया था। जिसमे कई धाराओं की वर्तमान में अप्रचलन के चलते उपयोगिता नहीं रही थी। जिसे नये कानून में हटाया गया साथ ही आपराधिक दण्डो में बढोतरी कर जुर्माना बढाया गया एवं महिला एव बच्चों से संबंधी अपराधों में सजा के प्रावधानों में बढ़ोतरी की गई है। देश में नए अपराधी कानून लागू होने के उपरांत जिले के आष्टा थाना में भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत पहली प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई।

उक्त जागरूकता कार्यक्रम जिले के सभी थानों में संपन्न हुए जिसमे सभी अभियोजन अधिकारी एवं समस्त अनुभाग प्रभारी(पुलिस) एवं समस्त थाना प्रभारीगढ़ एवं पुलिस बल उपस्थित रहा।

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